राजस्थान में जमीन-जायदाद के रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने और आमजन को पटवारखानों के चक्कर काटने से मुक्ति दिलाने के लिए राजस्व विभाग ने डिजिटल क्रांति की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया है। राज्य सरकार के आधिकारिक ‘भू-नक्शा राजस्थान’ (Bhunaksha Rajasthan) पोर्टल के जरिए अब प्रदेश का कोई भी नागरिक अपने खेत, प्लॉट या रिहायशी जमीन का नक्शा (खसरा मैप) घर बैठे पूरी तरह निशुल्क देख और डाउनलोड कर सकता है।
इस डिजिटल व्यवस्था के लागू होने से न केवल ग्रामीणों और किसानों के समय की बचत हो रही है, बल्कि जमीन की सीमाओं को लेकर होने वाले आपसी विवादों में भी भारी कमी देखी जा रही है।
तहसील जाने की जरूरत नहीं, ऐसे काम करता है ऑनलाइन सिस्टम
राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, जमीन का नक्शा निकालने की प्रक्रिया को बेहद सरल और सुगम बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित चरणों का पालन करके अपना भू-नक्शा प्राप्त कर सकता है:

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आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन: सबसे पहले आवेदक को राजस्व विभाग की वेबसाइट
bhunaksha.rajasthan.gov.inपर जाना होगा। -
क्षेत्रीय विवरण का चयन: वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए सर्च पैनल में अपने जिले, तहसील, पटवार हल्का और गाँव का नाम चुनना होता है।
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खसरा नंबर दर्ज करें: गाँव का चयन करते ही स्क्रीन पर पूरे क्षेत्र का डिजिटल मैप आ जाता है। यहाँ आवेदक को अपनी जमीन का ‘खसरा नंबर’ दर्ज करना होता है।
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प्लॉट इन्फो और सत्यापन: खसरा नंबर चुनते ही खाताधारक का नाम, पिता का नाम और कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) स्क्रीन पर दिखाई देता है, जिससे सही मालिकाना हक की पुष्टि होती है।
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रिपोर्ट डाउनलोड: विवरण सही होने पर ‘Show Report PDF’ पर क्लिक करके डिजिटल नक्शे को मोबाइल या कंप्यूटर में सुरक्षित (Save) किया जा सकता है।
सीमा विवादों पर लगेगी लगाम, धोखाधड़ी से मिलेगी राहत
भू-नक्शा पोर्टल के ऑनलाइन होने से सबसे बड़ा फायदा रियल एस्टेट सेक्टर और ग्रामीण इलाकों के किसानों को मिल रहा है। अक्सर जमीन खरीदते समय सीमाओं के हेरफेर या आकार को लेकर धोखाधड़ी के मामले सामने आते थे। अब कोई भी खरीदार सौदा करने से पहले जमीन का वास्तविक आकार और पड़ोसियों के खसरा नंबर की सटीक स्थिति ऑनलाइन देख सकता है। इसके अलावा, आपसी पैतृक जमीन के बंटवारे में भी यह डिजिटल मैप बेहद मददगार साबित हो रहा है।

राजस्व विभाग की जरूरी सलाह: कानूनी काम के लिए जरूरी होगी ‘प्रमाणित प्रति’
राजस्व विभाग ने अपनी गाइडलाइन में यह साफ किया है कि ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड किया गया भू-नक्शा केवल सामान्य जानकारी और संदर्भ (Information Purpose) के लिए ही मान्य है।









